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महिलाओं के आधार कार्ड पर विवाह से पहले और बाद के दोनों नाम दर्ज करने की मांग,सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की

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चंद्रपुर: सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों में विवाह के बाद महिलाओं को दस्तावेजों के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा बर्बाद होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए, महिलाओं के आधार कार्ड पर विवाह से पहले (पिता का) और विवाह के बाद (पति का) दोनों नाम दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने की जनहितकारी मांग सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात कर की है।

वर्तमान नियमों के अनुसार, आधार कार्ड पर केवल एक ही नाम दर्ज किया जा सकता है। इसलिए, विवाह के बाद महिलाओं को अपने मायके का सरनेम छोड़कर पति का सरनेम अपनाना पड़ता है। इस प्रक्रिया से कई प्रशासनिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने बताया कि कई महिलाओं के शैक्षणिक दस्तावेज, डिग्री प्रमाणपत्र, पुराने बैंक खाते और संपत्ति के दस्तावेज उनके विवाह से पहले के नाम पर होते हैं, जो आधार कार्ड के नाम से मेल नहीं खाते। इस असंगति के कारण उन्हें विभिन्न सरकारी और निजी कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक और भावनात्मक कारणों से कई महिलाएं अपने पिता का सरनेम बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन आधार कार्ड पर यह सुविधा न होने के कारण उन्हें अपनी एक पहचान छोड़नी पड़ती है। इस प्रक्रिया से समय और धन की बर्बादी होती है, साथ ही अनावश्यक कानूनी जटिलताएं भी पैदा होती हैं।

सांसद प्रतिभा धानोरकर ने पैन कार्ड का उदाहरण दिया, जहां पिता और विवाह के बाद के दोनों नाम दर्ज करने की सुविधा है। इससे महिलाओं की दोनों पहचान सुरक्षित रहती हैं। इसी तरह, आधार कार्ड पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराने से महिलाओं को अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार मिलेगा, विभिन्न दस्तावेजों में एकरूपता आएगी और प्रशासनिक अड़चनें कम होंगी, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है।

सांसद प्रतिभा धानोरकर ने मंत्री से इस महत्वपूर्ण मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस मामले में तत्काल ध्यान देकर कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त की है।

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