चंद्रपुर : विधानसभा आम चुनाव – 2024 को खुले, स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए चंद्रपुर जिले के सभी शराब और खुदरा लाइसेंसधारी चुनाव अवधि के दौरान चार दिनों तक बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. ने 18 नवंबर को शाम 6 बजे से 19 और 20 नवंबर के पूरे दिन के साथ-साथ मतगणना की तारीख 23 नवंबर को पूरे दिन शराब की बिक्री बंद करने का आदेश दिया है।
विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और उक्त कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में विधान सभा की सभी सीटों के लिए बुधवार, दिनांक 20 नवंबर 2024 को मतदान होगा। साथ ही वोटों की गिनती भी शनिवार 23 नवंबर 2024 को होगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) के प्रावधानों के साथ-साथ महाराष्ट्र देशी शराब नियम, 1973 (1) के नियम 9 ए के नियम 26 (1) (सी) (1) के अनुसार विदेशी शराब (नकद पर बिक्री, बिक्री का रजिस्टर, आदि) नियम, 1969 (2) (सी) (1) साथ ही विशेष लाइसेंस और परमिट नियमों के नियम 5(10) (बी) (सी) (1) , 1952 और महाराष्ट्र ताड़ी की दुकानों (लाइसेंसिंग) और ताड़ी के पेड़ों (छेदने) के नियम 5 (ए) (2) के तहत विधानसभा आम चुनाव 2024 को खुले, स्वतंत्र और भय मुक्त वातावरण में आयोजित करने के लिए सभी थोक और खुदरा शराब चुनाव अवधि के दौरान चंद्रपुर जिले में लाइसेंस मॉडल (सीएल-2, सीएल-3, सीएल/एफएल/टीओडी-3 एफएल-1, एफएल 2,एफएल-3,एफएल -4, एफएल बीआर-2, टीडी-1 (ताड़ी) आदि कलेक्टर ने सभी प्रकार के लाइसेंस को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है।
उक्त अवधि के दौरान उक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित लाइसेंस धारकों के खिलाफ महाराष्ट्र शराब प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके पास मौजूद लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा।