चंद्रपुर सिटी पुलिस कार्रवाई: प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के मुख्य विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज, एक आरोपी 27,840/- रु मुद्देमाल सहित गिरफ्तार

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चंद्रपुर : प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की बिक्री के खिलाफ सिटी पुलिस दल की बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी अनुसार 9 मई 2025 को गोपनीय सूचना के आधार पर, चंद्रपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत जुनोना चौक स्थित किराना व्यापारी नितेश मुकुंदा वाकडे द्वारा अपनी दुकान में प्रतिबंधित तम्बाकू रखे जाने की सूचना मिलने पर, पुपानी बछिरे और पुलिस दल ने पंचों की उपस्थिति में उक्त स्थान पर तलाशी ली। तलाशी में ईगल हुक्का शीशा तम्बाकू 200 ग्राम, 400 ग्राम, कुल 79 पाउच कीमती रु. 27,840/- रुपये अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे हुए पाए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी दी गई तथा आरोपी से मामले के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में नितेश ने तंबाकू के आपूर्तिकर्ता वसीम झिमरी का नाम उजागर किया, जो घुटकला वार्ड, चंद्रपुर का निवासी है। दोनों के खिलाफ चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 223, 274, 275, 123, धारा 30 (2) 26 (2) (ए) 3, 4, 59 (आई) और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार नियम और विनियम, 2011 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Chandrapur City Police Action: Case registered against main seller of banned scented tobacco, one accused arrested with Rs 27,840/- worth of goods

उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव के मार्गदर्शन में चंद्रपुर शहर पुलिस निरीक्षक श्रीमती प्रभावती एकुरके, के नेतृत्व में उपनिरीक्षक बच्छिर और पुलिस दल द्वारा की गई है।

शहर पुलिस की सराहनीय कार्रवाई

पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह कार्रवाई निश्चित रूप से अवैध व्यापार पर नकेल कसने में मददगार साबित होगी। नागरिकों में चर्चा है कि चंद्रपुर शहर पुलिस दल इस सफल ऑपरेशन के लिए बधाई के पात्र हैं क्यूंकि चंद्रपुर जिले में जिस प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के मुख्य व्यापारी को स्थानिक अपराध शाखा अपनी दर्जनों कार्रवाई में अबतक नहीं ढूंढ़ पाईं उसके नाम से मामला दर्ज करने की सराहनीय कार्रवाई चंद्रपुर शहर पुलिस दल ने की है।