बैठक है या खानापूर्ति : ‘हर गली में बिक रहा सुगंधित तंबाकू’

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13 वर्षों से प्रशासन गहरी नींद में

चंद्रपुर.
महाराष्ट्र में सुगंधित तंबाकू (जैसे गुटखा और पान मसाला) पर प्रतिबंध है। वर्ष 2012 से, महाराष्ट्र सरकार ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, चंद्रपुर का जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि विभाग बीते 13 वर्षों से गहरी नींद में सोया हुआ है। और फिर अचानक जिला प्रशासन की नींद खुल जाती है और 13 वर्ष बाद जिले में अवैध व प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के बैन पर अमल करने की बैठक ले लेता है। इस बैठक से हैरत होती है। जिले में चल रहे करोड़ों के इस नशे के इस कारोबार पर अचानक जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने कल, शुक्रवार 13 जून 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक ली और सुगंधित तंबाकू का अवैध व्यापार बंद कराने के निर्देश फूड एंड ड्रग विभाग को दिये। लेकिन उनके इस निर्देश का पालन कितना होगा, इस पर गहरा संदेह है। इसलिए यह बैठक महज एक खानापूर्ति नजर आ रही है।

🥗 जिलाधिकारी ने दिए नियमित निरीक्षण के निर्देश
🔍 खाद्य एवं औषधि विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न
जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी. की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिलास्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य “खाद्य सुरक्षा मानदंड अधिनियम – 2006” की प्रभावी अमल, नियंत्रण व समस्या समाधान सुनिश्चित करना था।

📌 बैठक की प्रमुख बातें

🔸 नियमित जांच के आदेश
जिलाधिकारी ने खाद्य पदार्थों की दुकानों व प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करने के सख्त निर्देश दिए।

🔸 मिलावट पर कड़ी कार्रवाई
खाद्य वस्तुओं में मिलावट पाए जाने पर अपराध (FIR) दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया।

🔸 ग्राहकों में जागरूकता जरूरी
बाजार में बिक रहे खाद्य उत्पादों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

🔸 गुटखा व प्रतिबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध
सुगंधित गुटखा, प्रतिबंधित पदार्थों की परिवहन, भंडारण व बिक्री पर सख्ती बरतने के निर्देश।

👥 प्रमुख अधिकारी रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे :-
▪️ प्रवीण उमप – सहायक आयुक्त, खाद्य व औषधि प्रशासन
▪️ योगेश्वर पारधी – पुलिस उपअधीक्षक (गृह)
▪️ चंद्रकांत ठाकरे – उपसंचालक (कृषि)
▪️ पी.के. खरमाटे – जिला उद्योग केंद्र
▪️ अर्चना मासीरकर – शिक्षा विभाग
▪️ प्रशांत चिटनुरवार – खाद्य व्यवसाय प्रतिनिधि

💡 शिकायत कैसे करें ? – जानिए सुविधाएं
यदि नागरिक किसी मिलावटी खाद्य पदार्थ या नियम उल्लंघन की शिकायत करना चाहें, तो वे निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं :-

📞 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर :
▪️ ‘वंदे मातरम् चांदा’: 1800-233-8691
▪️ खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग : 1800-222-365

🌐 ऑनलाइन पोर्टल :
➡️ [foscos.gov.in](https://foscos.gov.in) पर Food Consumer Grievance सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।

अंतिम बात :
चंद्रपुर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और जिम्मेदार व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। लेकिन इसके अमल को लेकर बीते 13 वर्षों से प्रशासन का रवैया लापरवाही भरा रहा है। इसलिए जिला प्रशासन की यह बैठक महज एक खानापूर्ति लग रही है।